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जिला में पंचायत आम चुनाव के लिए हुआ मतदाता सूचियों का प्रथम प्रकाशन

-नागरिक 21 जून तक दर्ज करवा सकते हैं दावें व आपत्तियां

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फतेहाबाद, 16 जून।
उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) प्रदीप कुमार ने बताया कि हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना अनुसार जिला की ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों की मतदाता सूचियों का प्रथम प्रकाशन कर दिया गया है। नागरिक 21 जून तक दावें व आपत्तियां दे सकते हैं। मतदाता सूचियों पर प्राप्त इन दावें व आपत्तियों का निपटान 28 जून को किया जाएगा और 22 जुलाई को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला की विधानसभा मतदाता सूचियां जिसका एक जनवरी, 2022 को योग्यता तिथि को आधार मानकर 5 जनवरी, 2022 को अंतिम प्रकाशन हुआ है तथा परिशिष्ट 16 मई, 2022 सहित को आधार मानकर तैयार करके 15 जून, 2022 को प्रारंभिक प्रकाशन किया जा चुका है तथा सभी खंडों के लिए नियुक्त जिला निर्वाचक अधिकारियों (खंड फतेहाबाद के लिए एसडीएम फतेहाबाद, खंड भट्टू कलां के लिए जिप सीईओ, खंड भूना के लिए नगराधीश, खंड रतिया के लिए एसडीएम रतिया, खंड नागपुर के लिए डीआरओ, खंड टोहाना के लिए एसडीएम टोहाना, खंड जाखल के लिए आरटीओ फतेहाबाद) को हिदायत दी गई है कि प्रारंभिक मतदाता सूची पर किसी भी प्रकार के दावें व आपत्तियां 21 जून को सायं 4 बजे तक प्राप्त करें और हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 8 उप नियम 4(7) के अंतर्गत 28 जून तक प्राप्त दावें व आपत्तियों का निपटान करके मतदाता सूचियों को अंतिम रूप दें।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस प्रकार मतदाता सूची इसके पश्चात किसी प्रकार के दावे व आपत्तियां नहीं की जा सकती। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 8 उप नियम(8) के अंतर्गत पहली जुलाई, 2022 तक उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) के सम्मुख संबंधित जिला निर्वाचक अधिकारियों द्वारा मतदाता सूचियों के संबंध में लिए गए दावे व आपत्तियों पर निर्णय के विरूद्ध अपील प्राप्त की जानी है तथा अपील प्राप्त करने हेतू लघु सचिवालय स्थित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी के कमरा नंबर 62 में सुबह 9 बजे से सायं 5 बजे तक समय निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 8 उप नियम 4(9) के अंतर्गत 6 जुलाई, 2022 को अपील का निर्णय लिया जाना है। इसके पश्चात हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994 के नियम 8 उप नियम 4(9) के अंतर्गत 22 जुलाई, 2022 को सभी ग्राम पंचायतें, पंचायत समितियों व जिला परिषद के वार्डों की मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि हरियाणा पंचायती राज नियम 1994 के नियमानुसार उक्त तिथि उपरांत किसी भी प्रकार के दावें व आपत्तियां व अपील प्राप्त नहीं किए जाएंगे।

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