32 मंजिला इमारत जमींदोज, करीब 15 करोड़ में बिकेगा 80 हजार टन मलबा
नोएडा, 28 अगस्त: नोएड के सैकटर 93 में बने अवैध ट्विन टॉवर को बलास्ट करके ढहा दिया गया। रविवार दोपहर अढाई बजे दोनों टावर गिराने में महज 12 सैकेंड का वक्त लगा। करीब सौ मीटर से ज्यादा ऊंचाई वाले इन दोनों टॉवरों को बलास्ट करके गिराया गया और अब इसका अस्सी हजार टन मलबा करीब पंद्रह करोड़ में बिकेगा। ब्लास्ट से पहले करीब 7 हजार लोगों को एक्सप्लोजन जोन से हटाया गया। ट्विन टॉवर गिरने के बाद प्रशासन के क्लियरेंस तक 5 रास्तों पर ट्रैफिक की आवाजाही रोकी गई। इसके अलावा चार हजार से ज्यादा पुलिस जवान तैनात किए गए।
दोपहर में 2 बजकर 29 मिनट पर नोएडा के सेक्टर 93ए स्थित सुपरटेक ट्विन टावर्स में ब्लास्ट के लिए तय समय पर ही धमाका हुआ। हर एक आंखें बेसब्री से इस खास वक्त के इंतजार में लगी हुई थीं। सायरन की आवाज के बीच अचानक से हर एक फ्लोर पर ब्लास्ट हुआ और ऊपर से लेकर नीचे तक दोनों ही इमारत भरभरा कर गिर गई। चारों तरफ धूल का गुबार फैल गया। इस तरह से देखते ही देखते भ्रष्टाचार की इमारत जमींदोज हो गई।
31 अगस्त तक होगी वायु प्रदूषण की निगरानी
यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने ट्विन टावर के आसपास छह से अधिक अस्थायी मशीनों को लगाया है। इनकी मदद से टीम 31 अगस्त तक वायु प्रदूषण पर निगरानी रखेगी। रोजाना दस बजे वायु प्रदूषण के आंकड़े जारी किए जाएंगे। साथ ही, अन्य मशीनों से भी वायु गुणवत्ता सूचकांक देखा जाएगा। अफसरों ने बताया कि करीब 15 मिनट में धूल हटने की संभावना है।
हाई कोर्ट ने 8 साल पहले ट्विन टावर गिराने का आदेश दिया
टावर से सटी एमरेल्ड गोल्ड सोसाइटी के रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन प्रेसिडेंट उदयभान सिंह तेवतिया ट्विन टावर का मामला कोर्ट में ले गए थे। उन्होंने 2012 में अवैध निर्माण के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। हाई कोर्ट ने 2014 में ट्विन टावर को अवैध घोषित कर गिराने का आदेश दिया। कहा कि जिन लोगों ने यहां फ्लैट बुक किए हैं, उन्हें 14% ब्याज के साथ उनका पैसा लौटाया जाए।
सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2021 में टावर गिराने का आदेश दिया, गिरे अब सुपरटेक बिल्डर ने इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया और 31 अगस्त 2021 को आदेश दिया कि तीन महीने के अंदर यानी नवंबर 2021 को टावर गिरा दिए जाएं। नोएडा अथॉरिटी ने कोर्ट में कहा कि 22 मई 2022 तक ये काम कर लिया जाएगा। आखिर में इसकी तारीख 28 अगस्त 2022 तय हुई। याचिका लगाने वाले तेवतिया के मुताबिक, टावर टूटने के के फायदे 3 महीने बाद दिखने लगेंगे।
10 मंजिल की इजाजत, 40 मंजिल के दो नए टावर बना दिए
2004 में नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए प्लॉट अलॉट किया था। 2005 में बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ। इसमें 10 मंजिल के 14 टावर बनाने की इजाजत थी। 2006 में सुपरटेक ने प्लान में बदलाव कर 11 मंजिल के 15 टावर बना लिए। नवंबर 2009 में प्लान फिर बदलकर 24 मंजिल के दो टावर शामिल कर लिए गए। मार्च 2012 में 24 मंजिल को बढ़ाकर 40 कर लिया। जब रोक लगी, तब तक इनमें 633 फ्लैट बुक हो चुके थे।