कोर्ट में साबित नहीं हुए रेप के आरोप; पीड़िता को 3 लाख की मदद

जन सरोकार ब्यूरो
फतेहाबाद, 19 अक्तूबर। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने नाबालिग लड़की के अपहरण के दोषी को 5 साल की कैद की सजा तथा 5 हजार रुपए जुर्माना किया गया। जुर्माना न देने पर उसे 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने पीड़ित लड़की को 3 लाख रुपए देने के आदेश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को दिए हैं।
जानकारी के मुताबिक पंजाब के अवाल खुराना निवासी युवक अमनदीप उर्फ गप्पू के खिलाफ लड़की की शिकायत पर 5 जुलाई 2021 को आईपीसी की धारा 363, 366ए व 376 (2एन) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया था। लड़की ने बताया कि वह 12वीं कक्षा में पढ़़ती है। करीब दो-अढ़ाई साल पहले उसकी जान पहचान अमनदीप के साथ हुई थी। उसके बाद हमारी आपस में बातचीत होने लगी।
करीब 4-5 माह पहले आरोपी अमन आया और उसे बहला फुसलाकर उससे शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद 4 जुलाई 2021 को अमन उसे शादी का झांसा देकर बहला फुसलाकर अमृतसर ले गया। वहां अमन ने उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद अमन उसको छोड़ कर भाग गया।
अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी अमनदीप उर्फ गप्पी को संदेह का लाभ देकर आईपीसी की धारा 366ए, 376 (2एन) तथा पोक्सो एक्ट की धारा 6 से बरी कर दिया। जबकि आईपीसी की धारा 363 के तहत आरोपी दोषी करार दिया था।