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Monday, November 25, 2024
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हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ अब वाहनों पर थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर अनिवार्य

डीसी अनीश यादव ने कहा – थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर की सुविधा आरटीए कार्यालय में उपलब्ध

डीसी अनीश यादव

सिरसा, 2 जुलाई। डीसी अनीश यादव ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) के साथ-साथ थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर अनिवार्य किया गया है। यातायात विभाग की ओर से वाहनों पर नंबर प्लेट व स्टीकर न होने पर चालान का प्रावधान है। इस स्टीकर पर वाहन के नंबर सहित होलोग्राम बना होता है, जिस पर वाहन के इंजन और चेसिस नंबर इंगित होते हैं। पेट्रोल के लिए नीला, डीजल के लिए नारंगी और बैटरी चलित वाहनों के लिए ग्रे रंग का होता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (एचएसआरपी) और थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर अनिवार्य है। स्टीकर के लिए एचएसआरपीएचआरडॉटकॉम साइट पर आवेदन करना होता है। आरटीए हीरा सिंह ने बताया कि थर्ड रजिस्ट्रेशन प्लेट स्टीकर की सुविधा आरटीए कार्यालय में उपलब्ध है। सभी वाहन चालकों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के साथ पेट्रोल, डीजल व बैटरी चलित वाहनों के लिए अलग-अलग स्टीकर अनिवार्य है। इसके अलावा, वाहन की सुरक्षा के लिए खास स्टीकर लगाना अनिवार्य है। आरटीए कार्यालय में वाहनों की नंबर प्लेट के लिए काउंटर स्थापित किया है। जहां लोगों को आवेदन पर्ची दिखाने पर ही नंबर प्लेट दी जाती है। जागरूक वाहन चालक इसे गंभीरता से ले रहे हैं, जबकि कुछ वाहन चालक अभी गंभीर नहीं हैं। इस संबंध में विभाग के कर्मचारियों द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

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