हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (एचएसएससी) द्वारा वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में हुई पुलिस इंस्पेक्टर की चयन प्रक्रिया में प्रथम दृष्टया धांधली को देखते हुए हाई कोर्ट ने राज्य के गृह सचिव की अगुवाई में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। हाई कोर्ट के जस्टिस जयश्री ठाकुर ने सोमवार को अपने आदेश में कहा कि इस भर्ती में लगे आरोपों की जांच के लिए गृह सचिव, सचिव कार्मिक व एडीजीपी विजिलेंस की कमेटी का गठन किया जा रहा है। कमेटी चार माह के भीतर हाई कोर्ट में रिपोर्ट देगी व उस रिपोर्ट के आधार पर इस भर्ती पर निर्णय लिया जाएगा।
इस मामले में खास बात यह है कि इनमें से अधिकतर पुलिस इंस्पेक्टर वर्तमान में राज्य पुलिस में डीएसपी के पद पर कार्यरत हैं। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान उठाई गई आपत्तियों व भर्ती का रिकार्ड भी जांचा। कोर्ट ने कहा कि लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के साथ-साथ वाइवा मार्कशीट प्रथम दृष्टया यह दर्शाता है कि चयन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ है।