फतेहाबाद, 1 अगस्त : करीब 5 साल पहले महिला की हत्या करने व लाश को खुर्द-बुर्द करने के मामले की सुनवाई के दौरान न्यायाधीष सुनील जिंदल की अदालत ने आरोपी मुश्ताक को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि भट्टूकलां थाना पुलिस ने 3 नवम्बर 2017 को उक्त मुश्ताक के खिलाफ मामला दर्ज किया था। दर्ज मामले के अनुसार भट्टूकलां पुलिस को सूचना मिली कि सूलीखेडा रोड पर पम्प के समीप रेलवे लाइन पार एक महिला की लाश पड़ी है। उस समय पर महिला के चेहरे व सिर को अवारा कुत्तों द्वारा नोंचा गया था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लाश को को कब्जे में लेकर अज्ञात के खिलाफ हत्या करने व लाश को खुर्द-बुर्द करने का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने जांच दौरान आरोपी मुश्ताक को गिरफ्तार किया. पुलिस पूछताछ में मुश्ताक ने कबूल किया था उसने महिला के सिर पर ईंट से हमला किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुनील जिंदल की अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान फैसला सुनाते हुए मुश्ताक को आजीवन कारावास काटने व 20,000 रुपए जुर्माना भरने के आदेष दिए है। अदालत के आदेशनुसार जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
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