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Friday, November 22, 2024
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कोविड-19 : अब नहीं होगी दवाओं की ब्लैकमार्केटिंग, रेट लिस्टें जगह-जगह चस्पां की

कालाबाजारी, मुनाफाखोरी व अवैध भंडारण इत्यादि की जिला प्रशासन को करें शिकायत : डीसी डा.नरहरि सिंह बांगड़

फतेहाबाद, 11 मई। डीसी डॉ. नरहरि सिंह बांगड़ व एडीसी डॉ. मुनीष नागपाल ने संयुक्त रूप से सामाजिक-धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों व आमजन मानस से आग्रह किया है कि वे जिला में कालाबाजारी को पूर्णतया बंद करने में जिल प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी, मुनाफाखोरी, अवैध भंडारण इत्यादि की शिकायत करने के लिए जिला के उपायुक्त कार्यालय, एडीसी कार्यालय, संबंधित एसडीएम, सीएमओ कार्यालय व दवा नियंत्रण अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड-19 के प्रबंधन हेतू इस्तेमाल होने वाली जरूरी दवाओं की अधिकतम मूल्य सूची प्रदेश के सभी जिला में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग हरियाणा द्वारा जारी की गई है। डोक्सीसिक्लिन 100 एमजी एक टैबलेट के लिए 0.91 रुपये, पैरासिटामोल 650 एमजी एक टैबलेट के लिए 1.73 रुपये, मिथाइल प्रैडनीसोलोन 16 एमजी एक टैबलेट के लिए 8.37 रुपये, प्रैडनीसोलोन 8 एमजी एक टैबलेट के लिए 4.79 रुपये, अजीथ्रोमाइसिन 500 एमजी एक टैबलेट के लिए 19.99 रुपये, शेलकाल 500 एमजी 30 टैबलेट, वीटामिन 12 एमजी 1 टैबलेट, जिंक 15 टैबलेट, जिंक सी, आइवरवैक्टिन 12, जिंको, इवोडी 12 एक टैबलेट व जिंकविट 15 पीसी के लिए प्रींटीड एमआरपी निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि ड्रंग कंट्रोलर ऑफिसर द्वारा जिला के विभिन्न स्थानों पर यह सूची चस्पा भी करवा दी गई है। उपायुक्त डॉ. बांगड़ ने कहा कि उपरोक्त अधिकतम मूल्य सूची के अलावा कोई भी मेडिकल संचालक या व्यक्ति अधिक रुपये वसूलता है तो तुरंत प्रशासन को सूचित करें। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

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