रेवाड़ी, 11 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): रेवाड़ी जिला के कस्बा धारुहेड़ा में नायब तहसीलदार, रजिस्ट्री क्लर्क और एक बिल्डर समेत दस लोगों के खिलाफ फ्राड करने के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला अदालत के आदेश पर दर्ज हुआ। जानकारी के अनुसार गुडग़ांव की न्यू कालोनी के निवासी विनोद यादव ने नेवाड़ी के गांव गढ़ी अलावपुर में अपनी चार एकड़ से अधिक जमीन का कोलेब्रेशन एग्रीमैंट साल 2012 में दिल्ली के बिल्डर मैसर्स गोपाल हाईटेक इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड से किया था। वर्ष 2016 तक प्रोजेक्ट पूरा करना था, लेकिन 10 साल बाद भी टाउनशिप विकसित नहीं हुई। इसके बाद बिल्डर के समझौते पर खरा न उतरने पर विनोद कुमार ने अपनी जरनल पावर ऑफ अटॉर्नी कैंसल करवा ली। विनोद का आरोप है कि इसके बाद आरोपी बिल्डर और उससे जुड़े हुए लोगों ने धारुहेड़ा उपतहसील के नायब तहसीलदार श्याम सुंदर, आरसी रूप चंद के साथ सांठगांठ कर त्रक्क्र ब हाल करा ली। जैसे ही त्रक्क्र के रिन्यू होने की जानकारी उन्हें लगी तो वे तहसील से लेकर अन्य उच्च अधिकारियों तक पहुंचे, लेकिन उनकी कही सुनवाई नहीं हुई। ऐसे में विनोद ने इसके बाद विनोद कुमार यादव ने रेवाड़ी स्थित ्रष्टछ्वरू पियुष शर्मा की कोर्ट में इस्तगासा दायर किया। अब कोर्ट के आदेश पर धारूहेड़ा थाना पुलिस ने मैसर्स हाईटेक गोपाल इंफ्रा डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड, विकास बिश्नोई, अशोक गुप्ता, महेश शर्मा, धारूहेड़ा के नायब तहसीलदार श्याम सुंदर, धारूहेड़ा उप तहसील के तत्कालीन आरसी रूपचंद, लक्ष्मण कुमार, अशोक राय, केएल बिश्नोई, सुशील गुप्ता के खिलाफ धारा कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।
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