
सिरसा, 16 अगस्त (ब्यूरो): कालांवाली में साल 2010 से 2014 तक हुए घोटाले के मामले में जिला सेशन कोर्ट ने कालांवाली बिजली निगम एसडीओ, दो जेई और एक ठेकेदार को सजा सुनाई है। अधिकारियों की ओर से गए किए गए घोटाले मामले में जिला अदालत ने करप्शन में शामिल दोषी सााबित हो चुके एसडीओ पंकज गंडा और उसके दो साथी जेई और ठेकेदार सहित 4 लोगों को मंगलवार को सजा सुना दी। ामले के अनुसार एफआईआर दर्ज होने से पहले बिजली निगम की जांच रिपोर्ट मुताबिक कालांवाली सब डिजीवन के बिजली कार्यालय में एसडीओ पंकज गंडा ने अपने कार्यकाल 2010 से 2014 तक सिंगल फेस के 150 से 200 ट्रांसफार्मर ढाणियों में लगवाए थे। निगम में इनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। यहीं नहीं उपरोक्त कर्मचारियों द्वारा पेट्रोल पंप व स्कूलों का कनेक्शन लगाने पर भारी रिश्वत लेने की बात का भी खुलासा उस समय बताया गया था। सेशन जज वाणी गोपाल शर्मा की कोर्ट ने इस मामले में एसडीओ पंकज गंडा को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा जेई जन्टा सिंह, जेई बलकरण सिंह को चार साल, और ठेकेदार राज सिंह को तीन साल की सजा और सभी को जुर्माने की सजा सुनाई गई है।