जींद, 29 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): जींद में अदालत ने एक युवती का अपहरण कर रेप करने के मामले में दोषी युवक को 20 साल कैद और चालीस हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने पर दोषी युवक को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत की ओर से जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण (ष्ठरुस््र) द्वारा पीडि़ता को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाई गई है। दरअसल पटियाला चौक इलाके के एक व्यक्ति ने 28 मार्च 2021 को पुलिस को एक शिकायत दी थी। शिकायतकत्र्ता के अनुसार उसकी बेटी को सेक्टर 16 श्याम नगर कॉलोनी करनाल निवासी विक्की बहला फुसला कर अपने साथ ले गया। परिजनों ने बाद में बेटी की तलाश की, लेकिन उसका सुराग नहीं लगा। श्किायत पर अपहरण का मामला दर्ज करते हुए पुलिस ने जांच शुरू की। 22 अप्रैल 2021 को पुलिस ने युवती को बरामद कर आरोपी विक्की को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में विक्की ने कबूल किया कि उसने युवती के साथ रेप किया। इस पर पुलिस ने अपहरण के साथ रेप की भी धारा जोड़ दी और कोर्ट में चार्जशीट दायर की। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था। सोमवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. चंद्रहास की अदालत ने विक्की को 20 वर्ष कैद तथा 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में विक्की को एक वर्ष की अतिरक्ति कैद भुगतनी होगी।
अपहरण और रेप के दोषी को बीस साल की सजा
By jan sarokar
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