
जन सरोकार ब्यूरो । फतेहाबाद
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की कोर्ट ने पिस्तोल के बल पर पिकअप लूटने के दो दोषियों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई है। इस मामले में शहर टोहाना पुलिस ने 29 दिसंबर 2018 को सत्यवान निवासी सुलहेड़ा की शिकायत पर अनिल निवासी गांव खेड़ी शेरू जिला कैथल व सतीश निवासी गांव मांडी पानीपत के खिलाफ लूटपाट करने व आम्र्ज एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। टोहाना पुलिस ने 29 दिसंबर 2018 को नरवाना के गांव सुलहेड़ा निवासी सत्यवान की शिकायत पर कैथल जिले के गांव खेड़ी शेरू निवासी अनिल और पानीपत जिले के गांव मांडी निवासी सतीश के खिलाफ लूटपाट और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में सत्यवान ने बताया था कि वह अपनी पिकअप के कंडक्टर को टोहाना छोड़कर वापस जा रहा था। टोहाना के नरवाना टी पाइंट पर उपरोक्त दोनों आरोपियों ने हाथ देकर उसकी गाड़ी रुकवा ली और जबरन गाड़ी में बैठ गए।
बाद में दोषियों ने पिस्तौल के बल पर उसकी पिकअप और पर्स छीन लिया। पर्स में करीब 700-800 रुपए की नकदी थी। पुलिस ने 10 जनवरी 2019 को दोनों आरोपियों को पिकअप सहित पानीपत से काबू कर लिया था। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया था कि वह टोहाना में अपने एक साथी के जन्मदिन पर आए थे।
वापस जाते समय उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया और बाद में पिकअप को कैथल ले गए। यहां से सतीश पिकअप को अपने साथ पानीपत ले गया। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए अनिल को सात साल की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना तथा सतीश को सात साल कैद की सजा सुनाई है।