खर्च का ब्यौरा 30 दिन के भीतर देना होगा
जन सरोकार ब्यूरो
आदमपुर। हरियाणा में पंचायत चुनाव में ज्यादा खर्च को लेकर चुनाव आयोग ने इस बार भी हिदायत दी है कि चुनाव में हुए खर्च तय सीमा के अनुसार करेंं और चुनाव के दौरान हुए खर्च का ब्यौरा 30 दिन के भीतर देना होगा। रिजल्ट के बाद उम्मीदवार को यह समय दिया जाएगा। आयोग ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर किसी ने खर्चे का हिसाब न दिया तो उसे चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
तीन साल के लिए हो सकता है अयोग्य
चुनाव में खर्च हुई धनराशि का ब्यौरा नहीं देने वाले के खिलाफ चुनाव आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। तय समय के भीतर यदि उम्मीदवार चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं देता है तो उसे आयोग 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर सकता है।
जिलास्तर पर बनीं टीमें रखेगी नजर
चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए संबंधित जिलों के DC के नेतृत्व में टीमों का गठन किया गया है। आयोग अपने स्तर पर भी इस पर नजर रख रहा है। जहां भी चुनावी खर्च संबंधित गड़बड़ी की शिकायत मिलती है तो तत्काल उस पर कार्रवाई की जाएगी। उम्मीदवार के लिए यह भी जरूरी है कि चुनाव परिणाम आने के 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का ब्यौरा जमा कराए, अन्यथा तीन साल के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी…
जमानत राशि
पंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 250 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 125 रुपए
सरपंच पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपए तथा पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 250 रुपए
पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग के लिए 750 रुपए एवं पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 375 रुपए
जिला परिषद के सदस्य के पद के लिए सामान्य वर्ग हेतु एक हजार रुपए एवं पिछड़ा वर्ग /अनुसूचित जाति/ महिला के लिए 500 रुपए
जमानत राशि उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने व नामांकन रद होने पर वापस मिल जाएगी।
उम्मीदवार की योग्यताएं
सामान्य वर्ग अथवा पिछड़ा वर्ग के लिए दसवीं पास
महिला और अनुसूचित जाति उम्मीदवार के लिए 8वीं पास
अनुसूचित जाति उम्मीदवार (महिला) के लिए पंच पद के लिए 5वीं पास, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य के लिए 8वीं पास होना अनिवार्य
उम्मीदवार का नाम संबंधित पंचायत की मतदाता सूची में हो
नामांकन पत्र की जांच के दिन आयु 21 वर्ष हो
ग्राम पंचायत की भूमि पर किसी प्रकार का नाजायज कब्जा (न्यायालय द्वारा पारित आदेशों) नहीं हो
ना ही ग्राम पंचायत की किसी प्रकार की देय राशि बकाया हो
किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोर आपराधिक मामले जिनमें कम से कम 10 साल की कैद की सजा हो सकती है और आरोप निर्धारित किए गए है तो वे न्यायालय द्वारा माफ किए जाने तक चुनाव नहीं लड़ सकता
घर में सुलभ शौचालय होने का स्वघोषणा पत्र
ये दस्तावेज जरूरी
निर्धारित प्रारूप में सत्यापित शपथ पत्र
बिजली विभाग का बकाया ना होने का प्रमाण पत्र
कृषि सहकारी समिति, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक, जिला प्राथमिक सहकारी, कृषि ग्रामीण विकास बैंक से बकाया ना होने का प्रमाण पत्र
गृहकर/चूल्हा टैक्स की रसीद
आरक्षित वर्ग के लिए सत्यापित जाति प्रमाण पत्र
पंचायत चुनाव में खर्च राशि
सरपंच पद के लिए 2 लाख रुपए
पंच पद के लिए 50 हजार रुपए
पंचायत समिति के सदस्य के पद के लिए 3.60 लाख रुपए
जिला परिषद के सदस्य के लिए 6 लाख रुपए