
जन सरोकार ब्यूरो
फतेहाबाद। पड़ोस की नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं फास्ट ट्रैक कोर्ट के स्पेशल जज बलवंत सिंह की अदालत ने पोक्सों एक्ट की धारा 4 (2) के तहत 20 साल की कैद और 7 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत मेें दोषी को 2 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 366 के तहत 3 साल की कैद की सजा सुनाई है।
जानकारी के मुताबिक आरोपी विकास के खिलाफ पीडि़ता की मां की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में 7 नवंबर 2021 को आईपीसी की धारा 366, 376 (3) व 4 (2) के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत मे कि 7 नवंबर की रात्रि 1 बजे आरोपी विकास उसकी साढे 15 साल की बेटी को अपनी बातों में लेकर अपने घर ले गया और आरोपी विकास ने उसके साथ गलत काम किया। फिर वह व उसका लड़का बेटी को ढूढ़ते हुए विकास के घर गए और उसे ले आए। आरोपी विकास ने हमारे साथ झगड़ा किया। उसकी बेटी ने गलत काम करने बारे मुझे सारी बात बताई।
अदालत ने दोनो पक्षों की बहस सुनने के पश्चात आरोपी विकास को पोक्सो एक्ट की धारा 4 (2) व आईपीसी की धारा 366 के तहत दोषी करार दिया था।