ग्राम सचिव व पटवारी को भी चार्जशीट कर जवाब तलब किया, एक शस्त्रधारक का लाइसेंस रद्द बारे नोटिस
जन सरोकार ब्यूरो
फतेहाबाद, 4 नवंबर। जिला प्रशासन ने धान की पराली में आगजनी की रोकथाम व फसल अवशेष प्रबंधन हेतू कोताही बरतने पर दो लंबरदारों को तुरंत प्रभाव से निलंबित किया है। इसके अलावा जिला प्रशासन ने एक हल्का पटवारी और ग्राम सचिव को कोताही बतरने पर हरियाणा सिविल सेवा नियम 8 के तहत कार्रवाई करने बारे जवाब तलब किया है। जिला प्रशासन ने एक शस्त्र लाइसेंस धारक को नोटिस जारी कर जवाब देने का आदेश दिया है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त जगदीश शर्मा ने गांव मुंदलिया के लंबरदार नसीब सिंह बिकर सिंह को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। दोनों लंबरदारों पर आरोप है कि उन्होंने अपने गांव में पराली की आगजनी की रोकथाम में जिला प्रशासन का सहयोग नहीं किया। उपायुक्त श्री शर्मा ने जाखल खंड के ग्राम सचिव जार्जदीप को भी ड्यूटी मेें लापरवाही बरतने पर हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 8(4ए) के तहत कार्रवाई करते हुए 15 दिन में अपना लिखित जवाब देने का आदेश दिया है।
इसी प्रकार से हल्का मुंदलिया के पटवारी हिमांशु को हरियाणा सिविल सेवा दंड एवं अपील नियमावली 2016 के नियम 8 के तहत नोटिस जारी कर 15 दिन में जवाब तलब किया है कि उन्होंने सरकारी ड्यूटी में लापरवाही बरती है।
जिलाधीश ने गांव भोड़ी निवासी बलवंत सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह को अपने खेत में पराली के अवशेषों को जलाने का दोषी पाए जाने पर उसके शस्त्र लाइसेंस को रद्द करने बारे कारण बताओ नोटिस जारी किया है और तीन दिन में जवाब प्रस्तुत करने के आदेश दिए है।
उपायुक्त श्री शर्मा ने बताया कि जिला में फसल अवशेष प्रबंधन बारे किसानों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा टीमें गठित की गई है। इन टीमों में ग्राम स्तर पर इंफोर्समेंट व मॉनिटरिंग टीमों का भी गठन किया गया है जो लगातार निगरानी कर रही है। जिला में अब तक फसली अवशेषों में आगजनी की 442 लोकेशन चिन्ह्ति हुई है। 156 चालान किए गए हैं, उनसे 3 लाख 57 हजार 500 रुपये की राशि वसूली गई है और 177 किसानों को नोटिस जारी किए गए है। उपायुक्त ने किसानों से अपील की है कि वे पराली में आगजनी न करें बल्कि इसका प्रबंधन कर सरकार की प्रोत्साहन योजना का लाभ लें।