फतेहाबाद, 26 मई। शराब ठेके के सेल्जमैन को पिस्तौल दिखाकर नकदी छीनने के मामले में भूना पुलिस द्वारा अदालत में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने 2 युवकों महेन्द्र सिंह व विपिन को दोषी करार दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोनों युवकों को दस-दस साल का कारावास काटने के आदेश दिए है। गौरतलब है कि भूना निवासी अमित कुमार ने 25 जुलाई 2020 को भूना थाना में मामला दर्ज करवाया था कि 24 जुलाई की रात वह ठेके पर कार्यरत था कि 2 युवक मोटर साइकिल पर आए और आते ही शराब मांगी। जब वह शराब देने लगा तो दोनों युवक ठेके के अंदर घुस आए और उस पर पिस्तौल तानकर जेब से 24,000 रुपए छीन कर फरार हो गए। मामले की जांच कर रही भूना पुलिस ने एएसआई महाबीर सिंह के नेतृत्व में अहम तथ्यों को जुटाते हुए 25 जुलाई 2020 को ही एक आरोपी महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर नाजायज पिस्तौल बरामद किया। वहीं, मामले में दूसरे आरोपी विपिन को 3 सितम्बर 2020 को गिरफ्तार कर माननीय अदालत में 20 अक्टूबर 2020 को चालान पेश किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके जैन की अदालत ने पुलिस द्वारा जुटाए अहम तथ्यों व साक्ष्यों के आधार पर उक्त दोनों युवकों को दोषी माना और दस-दस साल कैद की सजा काटने के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस ने कोर्ट में की जबरदस्त पैरवी : पिस्तौल दिखा कर छीना-झपटी करने वाले 2 युवकों को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा
By Jan Sarokar
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