-5 सितंबर को राज्य चुनाव आयोग कर सकता है तारीखों का ऐलान
-कैबिनेट में पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट स्वीकृत होने के बाद साफ हुआ चुनाव का रास्ता
चंडीगढ़, 1 सितंबर (जन सरोकार ब्यूरो): हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि कैबिनेट की बैठक में पंचायत चुनाव को लेकर पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से दी गई रिपोर्ट को स्वीकृत कर दिया गया है और अब आयोग को यह रिपोर्ट देने के बाद पंचायती चुनाव का ऐलान चंद दिनों में हो जाएगा। मुख्यमंत्री का कहना है राज्यपाल की ओर से अधिसूचना जारी की जानी है और चुनाव का शैड्यूल राज्य निर्वाचन आयोग जारी करेगा। सीएम ने संकेत दिए कि अब दो दिन अवकाश रहेगा और उसके बाद उम्मीद है कि सोमवार तक चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी जाए। वीरवार को पंचायती चुनाव को लेकर कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि चुनाव की तारीखों का ऐलान आयोग ने करना है। गौरतलब है कि चुनाव आयुक्त धनपत्त सिंह पहले ही दावा कर चुके हैं कि रिपोर्ट मिलने के बाद वे इलैक्शन का शैड्यूल जारी कर देंगे। आयोग ने पहले ही चुनाव करवाने को लेकर सारी तैयारी मुक्कमल कर रखी है। ऐसे में 5 सितंबर को पंचायती चुनाव घोषित होने की पूरी संभावना है। वहीं, लंबे समय से लटकते आ रहे चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद चुनाव लडऩे के इच्छुक लोगों को काफी राहत मिलेगी। वैसे चुनाव में लगातार हो रही देरी से ऐसे इच्छुक लोगों का बजट गड़बड़ा गया तो चुनाव में हुई करीब डेढ़ साल की देरी के बाद तो कइयों ने चुनाव लडऩे का इरादा ही बदल डाला।
एक माह के भीतर पूरी हो सकती है चुनावी प्रक्रिया
जाहिर है कि अब पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। चुनाव आयोग के दावों के अनुसार चुनाव घोषित होने के एक माह के भीतर चुनाव की प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। 5 से 7 सितंबर तक चुनावों की अधिसूचना जारी होने के बाद अक्तूबर के पहले सप्ताह में मतदान संभावित है। आयोग पहले ही साफ कर चुका है पहले जिला परिषद और ब्लॉक समिति सदस्यों के चुनाव होंगे और एक से तीन दिन गैप के बीच सरपंचों और ग्राम पंचायत सदस्यों के चुनाव करवाए जाएंगे। ऐसे में अब आने वाले एक माह में प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गहमागहमी नजर आएगी।
प्रत्येक खंड में 8 प्रतिशत सरपंच ओबीसी-ए वर्ग से होंगे
वीरवार को कैबिनेट की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आबसर्वेशन दी थी। मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2022 लाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 में संशोधन किया गया। सीएम ने बताया कि हमनें बैकवर्ड क्लास कमीशन का गठन किया और इसके बाद आयोग ने हर इकाई की जाति के अनुसार सैंपल सर्वे कराया। आरक्षण किसी भी हालत में 50 फीसदी से अधिक ना हो इसका भी ध्यान रखा गया है। मंत्रिमंडल द्वारा दी गई मंजूरी के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंच के पदों को पिछड़ा वर्ग (ए) के लिए कुल सीटों के उसी अनुपात में आरक्षित किया जाएगा जो ग्राम सभा क्षेत्र की कुल आबादी में पिछड़ा वर्ग (क) की आबादी के आधे प्रतिशत के रूप में होगी। वहीं प्रत्येक खंड में 8 प्रतिशत सरपंच ओबीसी-ए वर्ग चुने जाएंगे। हरियाणा में करीब 6228 पंचायतों के चुनाव होने हैं। ऐसे में आरक्षण के आधार पर करीब 499 पद ओबीसी-ए. वर्ग के लिए होंगे।
ये है पंचायती चुनाव का गणित
सरपंच पद 6228
पंचायत सदस्य 62000
जिला परिषद सदस्य 411
ब्लॉक समिति सदस्य 3080
ईवीएम का प्रबंध 70 हजार