मतगणना तक जारी रहेंगे आदेश, 5 से अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रहेगी पाबंदी
फतेहाबाद।
जिलाधीश प्रदीप कुमार ने दंड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 144 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तुरंत प्रभाव से 18 जून से मतगणना सम्पन्न होने तक चुनाव क्षेत्र में पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्रित होने तथा किसी भी व्यक्ति का अग्रि अस्त्र, लाठी, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि अस्त्र-शस्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने पर प्रतिबंध लगाया है। जारी आदेशों की अवहेलना में यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि वह भारतीय दंड प्रक्रिया नियमावली, 1973 की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।
जारी आदेशों में बताया गया है कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा 19 जून को जिला फतेहाबाद में नगर परिषद व नगरपालिका चुनाव होने निश्चित हुए है। जो चुनाव व मतगणना के दौरान किसी प्रकार आग्रेय अस्त्र व अन्य हथियार, गंडासा, भाला, तलवार इत्यादि अस्त्र, शस्त्र तथा ज्वलनशील पदार्थों को लेकर चलने वाले, कानून एवं व्यवस्था स्थिति को बनाए रखने, चुनाव को निष्पक्ष, भय रहित एवं शांतिपूर्वक सम्पन्न करवाने हेतू जिला फतेहाबाद में धारा 144 लागू करना अति आवश्यक है।