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Friday, November 8, 2024
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पसंद के साथी संग जीवन बिताना संवैधानिक अधिकार: हाईकोर्ट

लिव इन रिलेशन में भी रह सकते हैं बालिग लड़के-लड़कियां

चंडीगढ़। समाज को ध्यान में रखकर किसी भी व्यक्ति को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। चाहे वह अपने लिए जीवन साथ को चुने या फिर अपनी पसंद के साथी के साथ जिंदगी व्यतीत करने का ही मामला हो, इसके लिए विवाह बंधन में बंधना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यस्क लड़का या लड़की अपनी इच्छा से अपनी पसंद के साथी के साथ जिंदगी का निर्वहन कर सकता है चाहे फिर वह लिव इन रिलेशन ही क्यों न हो। हाईकोर्ट ने प्रोटेक्शन के एक मामले में यह फैसला सुनाया है।

प्रतिवादी पक्ष की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी है और इसे समाज स्वीकार नहीं करता। हाईकोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि कानून समाज से भी ऊपर है इसलिए युवा जोड़े को उनके हक से वंचित करने की बजाय उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए और यह भी सुनिश्चित किया जाए कि दोनों को कोई नुकसान न हो। न ही जबरदस्ती दोनों को अलग करें।

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