जिलाधीश ने सामान्य पटाखे बनाने, बेचने और उपयोग करने पर लगाया प्रतिबंध
जन सरोकार ब्यूरो | फतेहाबाद
हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सलाह अनुसार राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में सामान्य पटाखों को बनाने, उनको चलाने और बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। इन आदेशों की पालना में जिलाधीश एवं उपायुक्त जगदीश शर्मा ने जिला में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने और जन-जीवन के मद्देनजर सामान्य पटाखों को बनाने, बेचने और उनके प्रयोग करने पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है। जिला में केवल ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति रहेगी।
जिलाधीश शर्मा ने जारी आदेशों में कहा है कि विशेषकर सर्दी के मौसम में पर्यावरण में प्रदूषण का आवरण बढ़ जाता है। प्रदूषण बढऩे से हमारे स्वास्थ्य, विशेषकर बुजुर्गों व बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इससे सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है। इसी के मद्देनजर सामान्य पटाखों को बनाने, उनको चलाने और बिक्री पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया है, ताकि प्रदूषण से बचा जा सके। जारी आदेशों में जिलाधीश ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के आधार पर बढ़ते प्रदूषण को लेकर जनहित में यह फैसला लिया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि पटाखे जलाने से प्रदूषण का स्तर पीएम 2.5 से पीएम 10 तक पहुंच जाता है तो बहुत खतरनाक स्थिति का होता है। जिलाधीश ने इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए सभी स्टेट होल्डर को दिशा निर्देश जारी किए है। उन्होंने अपने-अपने इलाकों में सभी एसडीएम, जिला नगरायुक्त, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, बीडीपीओ, स्थानीय निकाय विभाग और पुलिस एसएचओ को निर्देश दिए है कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में पटाखे बेचने, चलाने व बनाने वालों पर नजर रखें। जरूरत अनुसार छापामारी भी करें। जिलाधीश के आदेशानुसार 10 अक्टूबर से 31 जनवरी, 2023 तक यह प्रतिबंध जारी रहेगा। आदेशों की अवहेलना करने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।