फतेहाबाद, 16 जुलाई। जिला विधिक प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. सविता कुमारी ने स्थानीय एडीआर सेंटर में कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों की देखरेख व शिक्षा-दीक्षा बारे बैठक ली। बैठक में हरियाणा राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा दिए गए सुझावों पर अध्ययन किया गया। उन्होंने बाल कल्याण समिति व अन्य संबन्धित अधिकारियों से जिला फतेहाबाद में बेसहारा हुए कुल 154 बच्चों की पढ़ाई जारी रखने, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता देने जैसी हरसंभव मदद करने के निर्देश दिए। सीजेएम ने कोविड में बेसहारा हुए बच्चों का डाटा अपलोड करने के भी आदेश दिए। बेसहारा बच्चे को सरकार की ओर से 2500 रुपए प्रति महीना वित्तीय सहायता दिए जाने की एक्शन टेकन रिपोर्ट भेजने व हर तिमाही में इस विषय पर मिटिंग करने पर भी विचार किया गया।
सीजेएम डॉ. सविता कुमारी ने आमजन से आहवान किया कि कोरोना महामारी में मार्च 2020 से जून 2021 तक ऐसे बच्चे जिसे माता-पिता दोनों या माता या पिता के निधन होने से बेसहारा हो गया है तो उनकी मदद के लिए चाइल्उ हेल्पलाइन नंबर 1098 या जिला प्रोटक्शन अफसर को दूरभाष नंबर 01667-222606 पर एवं जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति आदि को इसकी सूचना दें। उन्होंने कहा कि महामारी में बेसहारा बच्चों को सीधे तौर पर गोद लेना गैर कानूनी व दंडनीय अपराध है। ऐसे बच्चों को कानूनी रूप से गोद लिया जा सकता है। बेसहारा बच्चों के असमाजिक तत्वों के हाथों में जाने का भी खतरा रहता है और शोषण भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर महामारी से बेसहारा बच्चों को गोद लेने की बातों पर विश्वास ना करें और ना ही ऐसी बातों को बढ़ावा दें। उन्होंने उन बेसहारा बच्चों का डाटा भी तैयार करने के निर्देश दिए जिनका कन्फर्म नहीं है कि उसके माता-पिता कोरोना महामारी में निधन से बेसहारा हुए हैं।
इस अवसर पर बाल कल्याण परिषद अध्यक्ष नरेन्द्र मोंगा, जिला प्रोटैक्शन ऑफिसर सुरजीत सिंह, जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी कार्यालय के सेल्ज मैंनेजर जोतराम घणघस, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पूजा भारद्धाज, महिला एवं बाल विकास विभाग से अधीक्षक परमजीत कौर व जिला संयोजक तरूण गैरा आदि मौजूर रहें।
कोरोना काल में बेसहारा हुए बच्चों की सूचना बाल कल्याण समिति को दें : सीजेएम
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