पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाए जाने के बाद हुई पंचकूला व अन्य जगहों पर हुई हिंसा के मामले में महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हिंसा में नुकसान के आकलन के लिए दो ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे।
चंडीगढ़ : डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को दोषी करार दिए जाने के बाद पंचकूला व अन्य स्थानों पर हुई हिंसा के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। हाई कोर्ट ने इस हिंसा में हुए नुकसान के लिए दो ट्रिब्यूनल बनाने को कहा है।
पंजाब और हरियाण के लिए अलग – अलग ट्रिब्यूनल बनेंगे
ये ट्रिब्यूनल हरियाणा और पंजाब में हुए नुकसानों का आकलन करेंगे। हरियाणा और पंजाब के लिए अलग – अलग ट्रिब्यूनल होंगे। बता दें कि साध्वी यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआइ अदालत द्वारा 25 अगस्त 2017 को डेरा मुखी को दोषी करार दिए जाने के बाद दंगे व हिंसा हुई थी। इस हिंसा में नुकसान के आकलन के लिए पंजाब और हरियाणा में रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में दो अलग-अलग ट्रिब्यूनल बनाए जाएंगे। बुधवार को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया।
हाई कोर्ट के फुल बैंच ने मामले में दिया आदेश
जस्टिस एजी मसीह, जस्टिस ऋतु बाहरी एवं जस्टिस तजिंदर सिंह ढींढसा की फुल बेंच ने इस मामले पर लिए संज्ञान पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई शुरू होते ही हाई कोर्ट को सहयोग दे रहे सीनियर एडवोकेट अनुपम गुप्ता ने हाई कोर्ट से आग्रह किया कि उस दौरान संपत्ति का जो नुकसान हुआ था, उसका आकलन और हुए नुकसान के लिए जो क्लेम्स आए हैं, उनके निपटारे के लिए पंजाब और हरियाणा दोनों राज्य अपने अपने ट्रिब्यूनल गठित कर सकते हैं।
हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में किन जजों को नियुक्त किया जाए इसके लिए हरियाणा व पंजाब से मांगे सुझाव
अनुपम गुप्ता ने कहा कि यह ट्रिब्यूनल हाई कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में गठित किए जाएं। इस पर हाई कोर्ट ने अब पंजाब और हरियाणा को आदेश दिए हैं कि वह मामले की अगली सुनवाई पर यह बताएं कि किन्हें इस ट्रिब्यूनल में नियुक्त किया जाये। उनके नाम के सुझाव हाई कोर्ट को दें, ताकि इस पर जल्दी कार्रवाई शुरू कर दी जाए। इन्हीं आदेशों के साथ मामले की सुनवाई पांच अगस्त तक स्थगित कर दी गई है।