दोनों राज्यों व चंडीगढ़ को आईसीयू का कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी आदेश, जस्टिस राजन गुप्ता वह जस्टिस करमजीत की खंडपीठ ने की सुनवाई
चंडीगढ़। हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में कोरोना के टेस्ट के रेट अलग अलग होने के मामले में दायर याचिका की सुनवाई करते हुए हरियाणा एवं पंजाब हाई कोर्ट ने दोनों राज्यों व चंडीगढ़ को एक समान रेट तय करने के आदेश दिए हैं। इतना ही नहीं जस्टिस राजन गुप्ता व जस्टिस कर्मजीत की खंडपीठ ने पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ को उनके यहां कोरोना मरीजों के लिए बनाए गए आईसीयू वार्ड के कंट्रोल रूम स्थापित करने के भी आदेश दिए हैं। आदेशों में कहा गया है कि हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ आईसीयू वार्ड के कंट्रोल रूम स्थापित करें ताकि उनमें एडमिट मरीजों के परिजनों को संबंधित मरीज के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। बता दें कि उक्त मांग को लेकर बीते दिनों ही यह याचिका दायर की गई थी।
वीरवार को इस पर सुनवाई करते हुए उक्त दोनों जजों की खंडपीठ ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ को यह आदेश दे दिए हैं। कोर्ट के इन आदेशों के बाद अब आईसीयू वार्ड में कंट्रोल रूम स्थापित होने से जहां मरीजों के परिजनों को उनके मरीज की पूरी जानकारी मिलेगी, वहीं तीनों स्थानों पर कोरोना टेस्ट का रेट एक हो जाएगा। वीरवार को सुनवाई के दौरान यह बताया गया कि जैसे चंडीगढ में एचआरसीटी टेस्ट का रेट 1800 रुपये हैं, वहीं इसी टेस्ट का निजी अस्पतालों में रेट 2100 रुपये और कुछ इतना ही पंजाब में है। इसी तरह आरएटी टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट की कीमत चंडीगढ़ में 500 और 900 रूपए है तो पंजाब में 350 और 450 रूपए है ऐसे में इन सभी के रेट तीनों राज्यों में एक समान किए जाएं। इस पर हाईकोर्ट ने राज्यों को एक समान रेट तय करने के आदेश दे दिए हैं।