याचिकाकर्ता ने आरटीआई से मांगी सूचना मिली जानकारी, प्रदेश के 288 पूर्व विधायकों को मिल रही पेंशन
जन सरोकार ब्यूरो
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने विभिन्न मामलों में सजा काट चुके प्रदेश के 4 पूर्व विधायकों से सवाल किया है कि क्यों ना आपकी पेंशन बंद कर दी जाए। कोर्ट ने यह सवाल एक याचिका की सुनवाई करते हुए विधायकों को नोटिस जारी कर पूछा है। हाई कोर्ट ने पूर्व सीएम ओपी चौटाला, उनके बेटे अजय चौटाला, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सतबीर कादियान और शेर सिंह भड़शामी को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता एचसी अरोड़ा के अनुसार उन्होंने विधानसभा से आरटीआई के माध्यम से यह जानकारी मांगी थी कि कितने पूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है। इस पर उन्हें जवाब मिला कि प्रदेश में 288 पूर्व विधायक पेंशन ले रहे हैं।
जानिए… किसको कितनी मिल रही पेंशन
जिन चार पूर्व विधायकों को नोटिस जारी हुआ है उनमें पूर्व सीएम ओपी चौटाला को 2.15 लाख प्रति महीना, अजय चौटाला को 50 हजार और शेर सिंह भड़शामी और सतबीर कादियान को भी इतनी ही पेंशन हर महीने मिल रही है।
इन मामलों में काट चुके हैं सजा
यहां बता दें कि पूर्व सीएम ओपी चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला तथा शेर सिंह भड़शामी जेबीटी भर्ती घोटाले में 10-10 साल की सजा काट चुके हैं, वहीं सतबीर कादियान को भी एक मामले में 7 साल की सजा हुई थी।