चुनाव प्रचार के लिए रात्रि 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाया तो होगा जपत
-उम्मीदवार व उनके समर्थक सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक कर सकते हैं लाउडस्पीकर का इस्तेमाल
फतेहाबाद, 8 जून।
शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 2022 में चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक दलों और उनके समर्थकों द्वारा प्रचार के लिए इस्तेमाल किए जा रहे लाउडस्पीकर का समय निर्धारित किया गया है। प्रत्याशी व उनके समर्थक रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
इस बारे जानकारी देते हुए जिलाधीश प्रदीप कुमार ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों, उम्मीदवारों और उनके समर्थकों आदि द्वारा प्रचार के लिए लाउडस्पीकर आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे रात्रि के समय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। साथ ही इससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या भी पैदा होती है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग किए जाने वाले लाउडस्पीकर को पूर्णत: प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी क्षेत्रवासियों आदि की सुविधा व ध्वनि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर आदि के रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक प्रयोग नहीं कर सकते हैं।
उन्होंने बताया कि चुनाव प्रचार के लिए की जाने वाली जनसभाओं व वाहनों पर लाउडस्पीकर का प्रयोग केवल सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे के समय के बीच ही किया जा सकता है। किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या उनके प्रशंसक या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा इन आदेशों की अवहेलना किए जाने पर संबंधित वाहन को उपकरणों सहित जब्त कर लिया जाएगा और दोषी के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि साइलेंस जोन यानी अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान व कोर्ट आदि के 100 मीटर की परिधि में लाउडस्पीकर अधिकतम 50 डेसीबल की आवाज में ही प्रयोग किया जा सकता है। आवासीय क्षेत्र में लाउडस्पीकर की आवाज की सीमा अधिकतम 55 डेसीबल, व्यापारिक क्षेत्र में अधिकतम 65 डेसीबल और औद्योगिक क्षेत्र में अधिकतम 75 डेसीबल ही हो सकती है। साथ ही मतदान के 48 घंटे पहले लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा।