सार्वजनिक स्थानों पर कुत्ता घुमाने के लिए मुहं पर लगाना होगा मास्क, नहीं पाल सकेंगे एक से अधिक कुत्ते
जन सरोकार ब्यूरो
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने कुत्ता पालकों को झटका देते हुए अब कुत्ता पालने के लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने एक व्यक्ति को एक ही कुत्ता पालने की अनुमति दी है, अब कोई व्यक्ति एक से अधिक कुत्ता नहीं पाल सकेगा। इतना ही कुत्ते को यदि सार्वजनिक स्थान पर घुमाना है तो उसके फैस पर मुखौटा लगाना भी अनिवार्य किया गया है। यहां बता दें कि सरकार के इस निर्णय से झटका लगा है। यहां बता दें कि सरकार ने यह निर्णय प्रदेश में लगातार बढ़ रही डॉग बाइट की घटनाओं के चलते लिया है। यदि पाला हुआ कुत्ता किसी को काट लेता है तो इसके लिए उसका जिम्मेेदार उसका मालिक होगा। यदि कोई व्यक्ति सरकार का यह नियम नहीं मानेगा तो उस पर 5 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। यहां बता दें कि कुत्ता पालने के लिए यदि किसी व्यक्ति को लाइसेंसे लेना है तो उसे हरियाणा सरकार के सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। इसके बा उन्हें ऑनलाइन लाइसेंसे जारी किया जाएगा।