भिवानी, 30 जुलाई: कस्बा बवानीखेड़ा के गांव रामपुरा बलियाली में एक युवक की चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में सेशन कोर्ट ने 11 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सभी दोषी देवा गैंग से जुड़े हुए हैं। हत्या में एक आरोपी नाबालिग भी है, जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है। आरोपियों ने अपहरण कर युवक की हत्या की थी। इसके बाद शव को सूखी लकडय़िों पर डालकर पेट्रोल से आग लगाने की कोशिश की गई थी। मामला 5 दिसंबर 2016 का है।
गांव रामुपुरा बलियाली निवासी 23 वर्षीय जितेंद्र ने बवानीखेड़ा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 5 दिसंबर 2016 को रात आठ बजे वह चचेरे भाई महेश के साथ शंकर चोपड़ा की दुकान पर पैदल जा रहे थे। जब वे दोनों दुकान के काउंटर पर पहुंचे तो चार बाइकों पर कुछ लोग वहां पहुंचे। आरोपियों ने महेश को घेरकर उस पर चाकुओं से हमला कर दिया और बाद में उसे उठाकर बाइक पर अपने साथ ले गए। शिकायतकर्ता जितेंद्र के वकील हनुमान प्रसाद शर्मा ने बताया कि महेश की आरोपियों के साथ पुरानी रंजिश थी। यह सभी आरोपी देवा गैंग से संबंध रखते हैं। इनमें जितेंद्र उर्फ सोनू, विनोद, सुनील उर्फ छोटू, रवींद्र उर्फ छोटू, राहुल, आकाश, संजय, संदीप उर्फ मटरू, पंकज उर्फ बाला, अंकेश, सुमित शामिल है। सेशन कोर्ट के न्यायाधीश दीपक अग्रवाल ने इस मामले में इन सभी 11 आरोपियों को अपहरण और हत्या में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा का भी प्रावधान है।
युवक को चाकुओं से गोदकर हत्या के मामले में 11 दोषियों को उम्रकैद
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