पोक्सो के तहत भी 20 साल की सजा
फतेहाबाद, 11 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): छठीं कक्षा के 12 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कुकर्म करने के दोषी झंडूराम को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश व फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह की अदालत ने एससी-एसटी एक्ट में उम्र कैद की सजा सुनाई हैं वहीं पाच हजार रूपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने दोषी को पोक्सो एक्ट की धारा 4 के तहत भी दोषी ठहराते हुए 20 साल की कैद व पांच हजार रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा अदालत ने दोषी को आईपीसी की धारा 363 के तहत दोषी को 3 साल की कैद व दो हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। ये सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।जानकारी के अनुसार भूना एरिया के एक गांव निवासी अधेड़ व्यक्ति झंडूराम के खिलाफ भूना पुलिस ने पीडि़त छात्र के मामा की शिकायत पर 3 सितम्बर 2019 को आईपीसी की धारा 363 पोक्सो एक्ट व एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसका भांजा पिछले दो साल से उसके पास रह रहा है और छठीं कक्षा में पढ़ता है।