धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोग एक साथ आ-जा सकेंगे। कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है।
चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महामारी अलर्ट-सुरक्षित हरियाणा की अवधारणा पर आगे बढ़ते हुए लाकडाउन 28 जून की सुबह पांच बजे तक बढ़ा दिया है। प्रदेश सरकार ने लाकडाउन बढ़ाने के साथ ही लोगों को कई तरह की छूट दी है। राज्य में दुकानें सुबह नौ बजे से रात आठ बजे तक खोली जा सकेंगी। सरकार ने जिम और खेल स्टेडियम खोल दिए हैं। मुख्य सचिव विजयवर्धन ने रविवार को लाकडाउन बढ़ाने संबंधी आदेश जारी किए। राज्य में 21 जून की सुबह पांच बजे तक लाकडाउन था, जो अब 28 जून तक बढ़ाया गया है।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने लोगों से आह्वान किया कि वह लाकडाउन के नियमों का पूरी तरह अनुपालन करें। थोड़ी सी भी ढिलाई पूरे प्रदेश के लिए खतरनाक साबित हो सकती है।
इन बंदिशों से मिली छूट
-सभी माल सुबह 10 बजे से रात आठ बजे तक खोलने की अनुमति
-सभी रेस्टोरेंट और बार बैठने की क्षमता के आधे लोगों के साथ सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक खोले जा सकेंगे
-होटल व माल्स के रेस्टोरेंट तथा बार के लिए भी यही सुविधा रहेगी
-धार्मिक स्थलों पर अब 50 लोगों के पूजा करने की अनुमति होगी। पहले यह संख्या 21 लोगों तक सीमित थी
-राज्य के कारपोरेट दफ्तरों को शत-प्रतिशत हाजिरी के साथ खोलने की इजाजत दे दी है, लेकिन कार्यालय के भीतर कोरोना से बचाव के नियमों का अनुपालन करने की हिदायत भी दी गई है
-शादी, दाह संस्कार और अंतिम संस्कार संबंधी कार्यों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। इतने ही व्यक्तियों के साथ लोग अब बारात भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वाहन आदी में ले जा सकेंगे, लेकिन बारात को समारोह-जुलूस की शक्ल में आवाजाही की अनुमति अभी नहीं दी गई है।
-जिम सुबह छह बजे से रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे, लेकिन उनमें कुल क्षमता के आधे लोग ही एक बार में जिम करने आ सकेंगे।
-सभी उत्पादन व औद्योगिक इकाइयों को चालू करने की अनुमति राज्य सरकार ने दे दी है।
-सभी खेल स्टेडियम को अब खेल गतिविधियों के लिए खोल दिया गया है। स्वीमिंग पूल और स्पा अभी बंद ही रहेंगे।
-खुले स्थानों पर भी किसी कार्यक्रम के लिए 50 लोगों के शामिल होने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है।
-क्लब हाउस, रेस्टोरेंट और गोल्फ क्लब के बार सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 50 फीसद बैठने की क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे।
दिव्यांग, गर्भवती व बीमार व्यक्तियों की सुविधा वापस
हरियाणा सरकार अपने सभी कर्मचारियों को कार्यालयों में उपस्थिति का आदेश पहले ही जारी कर चुकी है। अब दिव्यांग, गर्भवती महिला कर्मचारियों तथा विभिन्न बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कहा गया है। यानी उन्हें घर से काम करने की दी गई छूट वापस ले ली गई है। मुख्य सचिव कार्यालय की सामान्य सेवाएं शाखा द्वारा इस आशय का एक परिपत्र जारी किया गया है।
कोरोना की तीसरी लहर से निपटने की तैयारी
हरियाणा में 21 जून से वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि कोरोना की संभावित लहर से निपटने के लिए सरकार ने तैयारियां बढ़ा दी हैं। कोरोना मरीजों के लिए राज्य के अस्पतालों में 42 हजार बेड की संख्या कर दी गई है। छह जिलों में आक्सीजन प्लांट लग चुके हैं, जबकि आक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी हेतु आनलाइन पोर्टल भी तैयार किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर में इसका बखूबी इस्तेमाल हुआ। टेस्ट, ट्रेक, ट्रेस व ट्रीट की नीति से कोरोना को हराने में सरकार को सफलता मिली है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 18 साल से अधिक आयु के लोगों का मुफ्त टीकाकरण करा रही है। टेस्टिंग लैब की संख्या 13 से बढ़ाकर 42 की जा चुकी है।
कम हो रहे हैं कोरोना के मामले
हरियाणा में लगातार नए संक्रमितों की तुलना में दो से तीन गुणा मरीज ठीक होने से रिकवरी रेट फिर रिकार्ड स्तर पर पहुंच गया है। कोरोना की दूसरी लहर से पहले 28 फरवरी को प्रदेश में अधिकतम रिकवरी रेट 98.48 फीसद था, जो 30 अप्रैल को 79.48 फीसद तक गिर गया था। अब यह 98.50 फीसद पर पहुंच गया है। हॉट स्पाट रहे गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और महेंद्रगढ़ में 99 फीसद से ज्यादा मरीज कोरोना को हरा चुके हैं।