asd
Friday, November 8, 2024
Dg Rocket- A Complete Digital Marketing Solution
HomeGoverment-Politicsनिकाय चुनाव: शस्त्र धारकों को जमा करवाने होंगे हथियार

निकाय चुनाव: शस्त्र धारकों को जमा करवाने होंगे हथियार

आदेशों की अवहेलना करनेे वालों पर होगी कार्रवाई फतेहाबाद, 9 जून।

gun

जिलाधीश प्रदीप कुमार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार थानों या शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश शहरी स्थानी निकाय चुनाव सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना मेें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की नियमावली की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।


जारी आदेशों में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपराधिक दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला में किसी भी व्यक्ति के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, बंदूक तथा राइफल आदि रखने पर रोक लगा दी है और सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आम्र्स एक्ट 1959 की अनुपालना में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों व अधिकृत शस्त्र विके्रताओं के यहां जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश आम्र्ड फोर्स, पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मचारियों, बैंकों की सुरक्षा, बैंक वैनों और बैंकों एवं एटीएम के लिए धनराशि ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। पुलिस थानों में या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास शस्त्र जमा करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित थानों के एसएचओ की लगाई गई है। पुलिस विभाग की ओर से आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
Dg Rocket- A Complete Digital Marketing Solution

Most Popular

Recent Comments