आदेशों की अवहेलना करनेे वालों पर होगी कार्रवाई फतेहाबाद, 9 जून।
जिलाधीश प्रदीप कुमार ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के मद्देनजर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने हथियार थानों या शस्त्र विक्रेताओं के पास जमा करवाने के निर्देश दिए हैं। यह आदेश शहरी स्थानी निकाय चुनाव सम्पन्न होने तक लागू रहेंगे। आदेशों की अवहेलना मेें दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया की नियमावली की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जारी आदेशों में कहा गया है कि शहरी स्थानीय निकाय चुनाव को पारदर्शी, निष्पक्ष व शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए अपराधिक दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। जिलाधीश ने दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी भी अप्रिय घटना को रोकने और शांति व कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिला में किसी भी व्यक्ति के आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, बंदूक तथा राइफल आदि रखने पर रोक लगा दी है और सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को आम्र्स एक्ट 1959 की अनुपालना में अपने शस्त्र संबंधित पुलिस थानों व अधिकृत शस्त्र विके्रताओं के यहां जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।
यह आदेश आम्र्ड फोर्स, पुलिस कर्मियों, ड्यूटी पर तैनात अधिकृत कर्मचारियों, बैंकों की सुरक्षा, बैंक वैनों और बैंकों एवं एटीएम के लिए धनराशि ले जाने वाले वाहनों पर लागू नहीं होंगे। पुलिस थानों में या अधिकृत शस्त्र विक्रेताओं के पास शस्त्र जमा करवाने की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित थानों के एसएचओ की लगाई गई है। पुलिस विभाग की ओर से आदेशों की पालना सुनिश्चित की जाएगी।