पंचायत समिति सदस्य 3.60 लाख तक कर सकेंगे चुनाव खर्च

जन सरोकार ब्यूरो | फतेहाबाद
आगामी 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होने वाले जिला परिषद, पंचायत समिति, पंच और सरपंच के चुनाव के लिए आयोग ने हर बार की तरह खर्च निर्धारित किये हैं। उम्मीदवार अपने चुनाव में तय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे। राज्य चुनाव आयोग ने पंच का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये तय किये हैं। इसके अलावा सरपंच पद के उम्मीदवार अपने चुनाव में 2 लाख, पंचायत समिति सदस्य 3.60 लाख और जिला परिषद का चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार 6 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बिजली, पानी तथा बैंकों का नो डयूज भी जमा करवाना होगा। वहीं सभी प्रत्याशियों को नॉमिनेशन के समय सुरक्षा राशि भी जमा करवानी होगी। पंच पद के लिए सामान्य जाति उम्मीदवार 250 रुपये तथा महिला व अनुसूचित जाति उम्मीदवार को 125 रुपये जमा करवाने होंगे। सरपंच पद के लिए सामान्य के लिए 500 तथा महिला व एससी के लिए 250 रुपये, पंचायत समिति मैंबर में सामान्य के लिए 750 तथा महिला व एससी के लिए 375 रुपये तथा जिला परिषद में सामान्य के लिए 1 हजार रुपये तथा महिला व एससी उम्मीदवार को 500 रुपये सुरक्षा राशि जमा करवानी होगी।