-22 अगस्त तक सभी मृतकों के नाम सूची से बाहर करने के आदेश
चंडीगढ़, 14 अगस्त (जन सरोकार एक्सक्लूसिव): हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर हो रही देरी से पहले ही सरकार की किरकिरी हो चुकी है, वहीं पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से चुनाव करवाए जाने संबंधी हरी झंडी मिलने के बाद चुनाव आयोग की ओर से की जा रही तैयारियों में भी लगातार गतिरोध आड़े आ रहे हैं। चुनाव आयोग की ओर से 22 जुलाई को प्रदेशभर की 6228 पंचायतों की अंतिम मतदाता सूचियों में बड़ा गोलमाल सामने आ गया है। खुद चुनाव आयोग के संज्ञान में आया है कि मतदाता सूची में काफी संख्या में ऐसे लोगों के नाम शामिल हैं जो स्वर्ग सिधार चुके हैं। मर चुके लोगों के नाम भी मतदाता सूची में शामिल किए जाने के बाद अब चुनाव आयोग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस सिलसिले में सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र लिखते हुए निर्देश जारी किए गए हैं।
आयोग की ओर से 5 अगस्त को एक पत्र सभी जिला उपायुक्तों को जारी किया गया है। इस पत्र के अनुसार अंतिम मतदाता सूचियों में काफी संख्या में मृतक लोगों के नाम भी हैं। इसको लेकर आयोग ने अपनी आपत्ति जाहिर की है। इसके साथ ही निर्देश दिए गए हैं कि इस दिशा में उचित कदम उठाया जाए। निर्देश के अनुसार 22 अगस्त तक सभी मृतकों के नाम सूची से हटाए जाएं। इसके लिए बर्थ-डैथ रजिस्टर से मिलान कर सूची को दुरुस्त करने के आदेश दिए गए हैं। गौरतलब है कि अभी हाल में पंचायत चुनाव के मद्देनजर अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की गई थी। दावों और आपात्तियों के बाद इस सूची को अंतिम रूप दिया गया। पर हैरानी की बात यह है कि किसी भी चुनाव के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाने वाली मतदाता सूची के संदर्भ में संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती, जिसका नतीजा है कि इस सारी कवायद में अब और अधिक देरी होगी।