हरियाणा के फतेहाबाद में नाबालिग भांजी से घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले दोषी मामा को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ कोर्ट ने 10 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। जानकारी के अनुसार, टोहाना एरिया के महिला की शिकायत पर जाखल पुलिस थाना में 18 जुलाई 2021 को पंजाब निवासी सन्नी उर्फ चन्नी के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में महिला ने बताया कि 17 जुलाई 2021 को दोपहर उसकी 13 वर्षीय लड़की घर पर अकेली थी। इस दौरान मौसी का लड़का आरोपी चन्नी हमारे घर आया। उसने घर में घुसकर बेटी के साथ गलत काम किया। उसने बेटी को धमकी दी थी कि इसके बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा।
शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। तब से मामला कोर्ट में विचाराधीन था। अब अदालत ने दोनों पक्षो की बहस सुनने के बाद आरोपी सन्नी को पोक्सो एक्ट की धारा 6, आईपीसी की धारा 450 व 506 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।