कोर्ट ने कहा, ऐसे कृत्य महामारी में जनता को करते हैं प्रभावित
नई दिल्ली। बड़ी मात्रा में कथित रूप से ऑक्सीजन जमा करने और उसकी कालाबाजारी करने के मामले में गिरफ्तार एक शख्स को अदालत ने जमानत देने से इंकार (रिफ्यूज बेल) कर दिया और कहा कि इस तरह के कृत्य महामारी के दौरान जनता को व्यापक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जगदीश कुमार ने अनिल जैन की जमानत अर्जी खारिज कर दी जिससे दिल्ली पुलिस ने 500 ऑक्सीजन सिलेंडर कंसंट्रेटर जब्त किये थे। न्यायाधीश ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं। बड़ी संख्या में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जब्त किए गए और आरोपों व जांच के मुताबिक अत्यधिक कीमतों पर इन्हें बेचा गया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों को पूरी तरह देखने और अपराधों की गंभीरता के मद्देनजर आरोपी को नियमित जमानत का इस स्तर पर कोई आधार नहीं है।