दिल्ली, 22 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): भाजपा नेता और पूर्व मंत्री शाहनवाज हुसैन को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हुसैन के खिलाफ बलात्कार का केस दर्ज करने की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेता के खिलाफ सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी है। भाजपा नेता हुसैन पर वर्ष 2018 में एक महिला ने कथित तौर पर बलात्कार करने और फिर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। महिला की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने हुसैन के ख़िलाफ़ रेप का केस दर्ज करने का आदेश दिया था। भाजपा नेता ने इस आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सोमवार को इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एफ़आईआर किसी भी जांच की शुरुआत की बुनियाद है और जांच के बाद ही पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकती है। हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि अभियुक्त ने अपराध किया है या नहीं. मौजूदा मामले में, ऐसा लगता है कि पुलिस एफ़आईआर दर्ज करने से बच रही थी। साल 2018 में दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने निचली अदालत याचिका दायर कर कहा था कि शाहनवाज़ हुसैन के ख़िलाफ़ रेप के आरोप में एफ़आईआर दर्ज किए जाने का आदेश दिया जाए। इसके बाद मजिस्ट्रेट अदालत ने 7 जुलाई 2018 को हुसैन के ख़िलाफ़ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इस आदेश को बीजेपी नेता ने सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी, जिसे ख़ारिज कर दिया गया था। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने भी बीजेपी नेता की याचिका को ख़ारिज कर दिया था। अब सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हुसैन को राहत दी है।
भाजपा नेता शाहनवाज़ हुसैन के खिलाफ रेप का केस दर्ज करने पर रोक लगी, सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत
By jan sarokar
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