चुनाव आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को जारी किए दिशा निर्देश
जन सरोकार ब्यूरो | चंडीगढ़
राज्य चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को अब पुलिस वोरिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी का अपना घर होना भी जरूरी नहीं है। आयोग के अनुसार प्रत्याशी का वोटर लिस्ट में वोट होना जरूरी है। इसको लेकर आयोग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।
सेल्फ अटेस्टेड शपथ पत्र में देनी होगी जानकारी
आयोग ने उपायुक्तों को जारी आदेशों में कहा है कि प्रत्याशी को नामांकन पत्र भरते समय पुलिस वेरिफिकेशन की जरूरत हैं। प्रत्याशी को सेल्फ अटेस्टेड शपथ पत्र देना होगा जिसमें व अपनी केस संबंधित जानकारी देगा। इसके अलावा नामांकन के साथ वोटर लिस्ट में अपना नाम भी शो करना होगा।
महिला प्रत्याशियों को राहत
चुनाव आयोग ने पंचायत चुनाव में महिला प्रत्याशियों को बड़ी राहत दी है। आयोग ने नए आदेश जारी कर कहा है कि यदि चुनाव लड़ने वाले किसी प्रत्याशी के रिश्तेदार डिफाल्टर हैं तो उसके कारण प्रत्याशी के नामांकन में किसी प्रकार की अड़चन नहीं आएगी। यह निर्णय चुनाव अायोग ने एेसी कुछ शिकायतों की सुनवाई करते हुए लिया है जिनमें महिला प्रत्याशी के पति या ससुर के डिफाल्टर होने के चलते उनके नामांकन में अड़चन आ रही थी। आयोग के इस निर्णय से खासकर महिला प्रत्याशियों को फायदा मिलेगा।
तीन चरणों में हो रहे चुनाव, दो का शैड्यूल जारी
राज्य में लगभग पौने दो साल की देरी से हो रहे पंचायत चुनाव इस बार तीन चरणों में हो रहे हैं। चुनावों के लिए प्रदेश के 18 जिलों के चुनाव घोषित हो चुके हैं, बाकी 4 जिलों के चुनावों की घोषणा इसी महीने के अंत में होगी।
पहले चरण के लिए चल रही नामांकन प्रक्रिया
पंचायत चुनाव का पहला चरण 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को होगा, इसके लिए 14 अक्टूबर से नामांकन भरने की प्रक्रिय शुरू हो चुकी है। वहीं 9 और 12 नवंबर को होने वाले दूसरे चरण के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू होगी।