सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया गुजरात हाईकार्ट का नारायण सांई को दो सप्ताह की फरलो देने का आदेश
फतेहाबाद। दुष्कर्म के मामले में दोषी आशाराम बापू के बेट नारायरण सांई को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के उन आदेशों को खारिज कर दिया है जिसमें नारायण सांई को दो सप्ताह की फरलो देने को कहा गया था। यहां बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट के नारायण सांई को फरलो देने के आदेशों को रद्द करवाने के लिए गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर करते हुए गुजरात हाई कोर्ट के आदेशों को रद्द कर दिया है। गौरतलब है कि आशाराम बापू व नारायण सांई दोनों ही दुष्कर्म के मामले में लंबे समय से जेल में बंद हैं।