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सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रवृतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित

फतेहाबाद, 17 सितंबर। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय (एमओएमए) वर्ष 2021-22 के लिए मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोतर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृति के अंतर्गत छात्रवृतियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित छह अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, इसाई) से संबंधित छात्रों को अवसर प्रदान करता है।
इस बारे जानकारी देते हुए डीसी महावीर कौशिक ने बताया कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा उपयुक्त योजनाओं के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दी गई उपयुक्त छात्रवृतियों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित करता है। उन्होंने बताया कि छात्रों द्वारा नई छात्रवृति (पहली बार आवेदक) तथा नवीकरण छात्रवृति (वह आवेदक जिसने 2020-21 के दौरान छात्रवृति प्राप्त की) हेतू मैट्रिक-पूर्व छात्रवृति के लिए 15 नवंबर, 2021 तथा मैट्रिकोतर छात्रवृति व मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृति के लिए 30 नवंबर, 2021 तक ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। डीसी ने बताया कि विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट अथवा समाधान हेल्पलाइन टोल फ्री 1800-11-2001 (समय सुबह 9 बजे से सायं 5.30 बजे तक, सोमवार से शुक्रवार, छुट्टी का दिन छोड़कर) पर संपर्क किया जा सकता है।
पात्रता बारे उपायुक्त ने बताया कि आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों (जैन, बौद्ध, सिक्ख, पारसी, मुस्लिम, इसाई) का विद्यार्थी हो, वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो, अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम न्यूनतम एक वर्ष की अवधि का हो तथा आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हो। उन्होंने बताया कि छात्रवृति के लिए अप्लाई करने वाले आवेदक राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल वेबसाइट या मोबाइल एप (एनएसपी) पर छात्रवृति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। उपायुक्त ने बताया कि ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत निर्देश और बार-बार पूछे जाने वाले प्रशन (एफएक्यू) राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध है। आवेदक केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है तथा बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृति का भुगतान विफल न हो। डीसी ने बताया कि सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को अतिशीघ्र राष्ट्रीय छात्रवृति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

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