
रेवाड़ी, 22 अगस्त (जन सरोकार ब्यूरो): रेवाड़ी में एक नाबालिग लडक़ी का अपहरण कर अश्लील हरकत करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए उसे चार साल कैद की सजा सुनाई है। यह फैसला फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने सुनाया। अदालत ने आरोपी को 22 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दरअसल, 28 जुलाई 2021 को जिले के एक गांव निवासी व्यक्ति की 15 साल की लडक़ी अपनी मां के पास खेत में चारा उठवाने के लिए घर से जा रही थी। इस दौरान गांव में खेड़ी रामगढ़ के रहने पवन उर्फ पान सिंह लडक़ी को पकड़ कर मुंह दबा लिया और उठाकर टीन कके शैड में ले गया। दोषी ने नाबालिग लड़की के साथ अश्लील हरकतें की। शोर सुनकर लडक़ी की मां वहां पहुंच गई थी। इसी दौरान पवन वहां से भाग गया। बाद में परिजनों ने शिकायत पुलिस को दी। कोसली थाना पुलिस ने अपहरण व पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। पुलिस द्वारा दोषी के खिलाफ अदालत के समक्ष रखे गए ठोस साक्ष्यों व गवाहों के बयान के बाद फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अर्चना यादव की अदालत ने दोषी करार देते हुए 4 साल की कैद व 22 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।